दिल्ली हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन की याचिका पर फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए ये आदेश दिए.
यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह को आध्यात्मिक गुरु सदगुरू जग्गी वासुदेव पर बनाए वीडियो को दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल हटा लिए जाने के आदेश दिए हैं.
मालूम हो कि 24 फरवरी को अपलोड किए गए इस वीडियो का शीर्षक था, “सद्गुरु का पर्दाफाश: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है” और आरोप लगाया गया कि आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है.
फिलहाल इस वीडियो को 9 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं, इस पर 65 हजार से ज्यादा लाइक्स और 13 हजार से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं.
लाइव लॉ के मुताबिक, हाईकोर्ट ईशा फाउंडेशन द्वारा दायर मानहानि याचिका पर फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए ये आदेश जारी किए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने आम जनता द्वारा भी इस वीडियो के शेयर किए जाने पर रोक लगाने की बात कही है. मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.
अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि श्याम मीरा सिंह ने यूट्यूब वीडियो को “असत्यापित सामग्री” के आधार पर बनाया है और वीडियो का शीर्षक जनता को लुभाने के लिए दिया गया है.
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने श्याम मीरा सिंह समेत गूगल, एक्स और मेटा तीनों प्लैटफॉर्म्स को ये वीडियो हटाने के आदेश दिए हैं. साथ ही इसके साझा करने पर भी रोक लगाई है.