सुप्रीम कोर्ट से अली खान को राहत जरूर मिली है लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर रद्द नहीं की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए एक फेसबुक पोस्ट के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी. जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत जरूर दी लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने हरियाणा पुलिस द्वारा अली खान के खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की जांच के लिए एक एसआईटी (विशेष जांच दल) बनाई जाए.
रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि एसआईटी में तीन आईपीएस अधिकारी हों, जो हरियाणा या दिल्ली के न हों, और उनमें एक महिला अधिकारी जरूर शामिल हो.
पीठ ने कहा कि अली खान ने जांच पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस आधार पेश नहीं किया है.
अदालत ने लगाई गई शर्तों के अलावा, अली खान को इस मुद्दे पर आगे कोई ऑनलाइन पोस्ट या बयान देने से भी रोका है.
न्यूज़लॉन्ड्री ने पहले इस मामले और उस पोस्ट की रिपोर्ट की थी, जिससे यह मामला शुरू हुआ था.
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