सुप्रीम कोर्ट: कांवड़ मार्ग पर यूपी और उत्तराखंड सरकार के नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक जारी

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक बरकरार रखी है.

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सोमवार को जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने प्रोफेसर अपूर्वानन्द, आकार पटेल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के नेम प्लेट लगाने के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर रही थी. इस दौरान बेंच ने नेम प्लेट न लगवाने के अपने पुराने फैसले को आगे बढ़ाया. 

वैसे तो आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. हालांकि, जब बेंच उठने लगी तो एक वकील ने कहा कि कांवड़ यात्रा चल रही है और सावन 19 अगस्त को खत्म होगा. ऐसे में अगर उससे पहले मामले की सुनवाई होती है तो मुद्दों को हल किया जा सकता है. 

इस पर बेंच ने सुनवाई के लिए बचे हुए व्यक्तिगत मामले में कोई आदेश दिए बिना निर्देश देते हुए कहा कि इन मामलों को दोबारा सूचीबद्ध किया जाए. 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने फैसले में कहा था कि दुकानदारों को केवल भोजन का प्रकार लिखना होगा. 

इस आदेश पर न्यूजलॉन्ड्री की रिपोर्ट को आप यहाँ पढ़ सकते है. 

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