उमर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण याचिका वापस ली गई है.
उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है. उमर के वकील कपिल सिब्बल ने “परिस्थितियों में बदलाव” का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी थी. जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया. खालिद, सितंबर 2020 से जेल में बंद है और उस पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है.
गौरतलब है कि जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच को खालिद की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करनी थी लेकिन अब ये मामला ट्रायल कोर्ट में जाएगा. वरिष्ठ वकील सिब्बल ने खालिद का पक्ष रखते हुए कहा कि अब वे ट्रायल कोर्ट में शुरू से उमर के लिए जमानत लेने की कोशिश करेंगे.
इससे पहले मार्च 2020 में खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. जिसके बाद उसने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. अक्तूबर 2022 से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में करीब 14 बार खालिद की याचिका पर सुनवाई स्थगित हुई है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए कहा कि इस मामले में अदालत की ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए कि वह सुनवाई नहीं करना चाहती थी. ख़ालिद की जमानत याचिका को स्थगित करने के क्या कारण रहे थे. इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी यह रिपोर्ट पढ़िए.