दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीबीसी को एक एनजीओ की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में सोमवार को नोटिस जारी किया.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर गुजरात स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर बीबीसी को नोटिस जारी किया है.
हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर को करेगा.
पीटीआई के अनुसार, एनजीओ जस्टिस फॉर ट्रायल ने दावा किया है कि डॉक्यूमेंट्री के दूसरे पार्ट में भारत, उसकी न्यायपालिका और पीएम मोदी की छवि खराब की है. उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर बीबीसी के भारत और यूके कार्यालयों को समन जारी कर प्रतिक्रिया मांगी है.
बता दें कि यह दिल्ली की एक अदालत द्वारा 3 मई को डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कोश्चन पर एक भाजपा नेता द्वारा मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए बीबीसी को समन जारी करने के कुछ सप्ताह बाद आया है.
आरएसएस और वीएचपी से जुड़े बीजेपी की झारखंड इकाई के एक नेता विनय कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि बीबीसी ने उन संगठनों को बदनाम किया है जिनका वह हिस्सा रहें है.
बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक अतिरिक्त जिला जज रुचिका सिंगला ने विकिमीडिया फाउंडेशन और अमेरिका स्थित इंटरनेट आर्काइव को भी समन जारी किया था.