सवाल पूछने पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने पत्रकार से की बदतमीजी

इस घटना के बाद पत्रकार ने एक अन्य वीडियो में पूरे मामले की जानकारी दी है.

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लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में जेल में बंद आशीष मिश्र टेनी को लेकर सवाल पूछने पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने पत्रकार से बदतमीजी की. अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

लखीमपुर खीरी जिले में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए अजय मिश्र से एबीपी न्यूज के पत्रकार नवीन अवस्थी ने जब उनके बेटे के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर सवाल किया तो वह भड़क गए.

पत्रकार के सवाल पूछने पर मंत्री के साथ मौजूद समर्थक कहते है, “जो काम है उसको लेकर सवाल करो.. धाराओं को लेकर सवाल क्यों कर रहे हो.” इसके बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पत्रकार को डांटते हुए कहते है, “ऐसा हैं कि इस तरह के सवाल मत किया करो… दिमाग खराब है क्या”. पत्रकार नवीन के साथ मौजूद एक अन्य पत्रकार का कैमरा बंद करवाते हुए अजय मिश्र कहते है, “तुरंत बंद कर बे”.

एबीपी न्यूज के पत्रकार नवीन अवस्थी जिन्होंने अजय मिश्र से उनके बेटे आशीष मिश्र को लेकर सवाल किया, वह एक अन्य वीडियो में कहते हैं, “मेरे द्वारा सवाल पूछने पर वह कहने लगे कि अभी चार्जशीट जमा नहीं की गई.. बेवकूफ हो क्या.. तमीज नहीं है. इस तरह से डांटने लगे. साथ ही उन्होंने हमारे साथियों का कैमरा छीन लिया. जो अभी भी उनके पास ही है. उन्होंने मीडिया को भी भला बुरा कहा.”

बता दें कि इससे पहले अजय मिश्र ने आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर कहा था कि 10-15 लोग यहां पर शोर मचाते हैं तो फिर तो पूरे देश में आंदोलन फैल जाना चाहिए. क्यों नहीं फैला 10-11 महीने हो गए. मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं सुधर जाओ.... नहीं तो सामना करो आकर हम आपको सुधार देंगे, बस दो मिनट लगेगा.

इस वीडियो के बाद से किसानों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था. जिसके बाद 3 अक्टूबर को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के दौरे का विरोध कर रहे किसानों पर अजय मिश्र के बेटे की गाड़ियों के काफिले ने किसानों को कुचल दिया. इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी.

इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) ने अपनी जांच रिपोर्ट लखीमपुर खीरी के सीजेएम कोर्ट में पेश की. जिसमें बताया गया हैं कि किसानों को मारने के मकसद से ही गाड़ी चढ़ाई गई थी. घटना स्थल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के जरिए जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि गलत इरादे से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया.

इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने एसआईटी द्वारा दिए गए धाराओं में केस को बदल दिया है. अब आशीष मिश्र पर आईपीसी 307, 326, 302, 34, 120बी, 147, 148, 149, 3/25/30 के तहत केस चलेगा. इसका मतलब यह है कि गैर इरादतन हत्या को अब हत्या में बदल दिया गया है.

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न्यूज़लॉन्ड्री ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विस्तृत रिपोर्ट की हैं. जिसमें इस हिंसा से जुड़े सभी लोगों से बात की गई है. इन रिपोर्ट्स को आप यहां पढ़ सकते हैं.

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