22 वर्षीय युवती ने पत्रकार पर 23 फरवरी को चाणक्यपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बलात्कार के आरोपी पूर्व टीवी एंकर वरुण हिरेमथ को अग्रिम जमानत दे दी है. वरुण पर दिल्ली के एक होटल में 22 वर्षीय युवती से रेप करने का आरोप है.
कोर्ट ने पत्रकार द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया. इसके पहले कोर्ट ने हिरेमथ की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा था कि वह जब भी जांच में जरूरत होगी, वह शामिल होते रहेंगे.
गौरतलब है कि 22 वर्षीय युवती ने पत्रकार पर 23 फरवरी को चाणक्यपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. युवती ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक होटल के कमरे में उसके साथ बलात्कार किया गया.
इससे पहले निचली अदालत ने वरुण के खिलाफ गैर जमानती वांरट जारी किया था. साथ ही कोर्ट ने पत्रकार की तरफ से बार-बार सहमति से यौन संबंध बनाने की बात को भी खारिज कर दिया था.