हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक इस शर्त पर लगाई है कि जब आवश्यकता होगी पत्रकार जांच में शामिल होंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार के आरोपी ईटी नाउ के एंकर वरुण हिरेमथ की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने गिरफ्तारी पर रोक इस शर्त पर लगाई है कि जब आवश्यकता होगी पत्रकार जांच में शामिल होंगे.
बता दें कि 6 अप्रैल को ही दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार वरुण हिरेमथ के खिलाफ एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. वहीं 23 फरवरी को शिकायत दर्ज होने के बाद से पत्रकार फरार है. पुलिस ने पत्रकार पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है.
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था, “चूंकि महिला ने अदालत के सामने कहा था कि उसने यौन संबंध बनाने के लिए सहमति नहीं दी थी, इसलिए अदालत यह मान लेगी कि उसने सहमति नहीं दी है.”
पीड़ित 22 वर्षीय युवती ने वरुण के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था हिरेमथ ने उसके साथ 20 फरवरी को दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक फाइव स्टार होटल में बलात्कार किया था.