सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने के आदेशों पर आईटी एक्ट के नियमों में बदलाव

अब केवल डीआईजी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ही जारी कर पाएंगे सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने के आदेश. 

एलन मस्क की तस्वीर. साथ में आईटी मिनिस्ट्री का लोगो.

एलन मस्क की कंपनी एक्स के साथ लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए बने दिशा-र्निदेशों में कुछ अहम बदलाव किए हैं. यह नए नियम 15 नवंबर से लागू हो जाएंगे. 

इन बदलावों के मुताबिक, अब सरकार की नजर में जो जानकारी गैर कानूी है उसे हटाने के आदेश केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के अधिकारी ही दे पाएंगे. वहीं, पुलिस प्राधिकारियों के मामले में, डीआईजी स्तर का अधिकारी ही अब ऐसे आदेश जारी कर सकेगा. साथ ही अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का आदेश देते समय इसका कानूनी आधार भी पूर्ण रूप से स्पष्ट करना होगी.

मालूम हो कि यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की याचिका खारिज होने के एक महीने बाद आया है. एक्स ने अपनी याचिका में सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट को हटाने के अधिकार को चुनौती दी थी.

उस समय हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "सोशल मीडिया को रेगुलेट करना अत्यंत आवश्यक है, खासकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में, क्योंकि ऐसा न करने पर संविधान में मिले सम्मान के अधिकार का हनन होता है."

बुधवार को आईटी मिनिस्ट्री ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया. साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन सभी सूचनाओं की मासिक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कार्रवाइयां आवश्यक, आनुपातिक और कानून के अनुरूप बनी रहें. 

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