टीवी शो में पैंट नहीं पहनने को मानहानि का मामला बना कर हाईकोर्ट पहुंचे गौरव भाटिया

भाजपा नेता भाटिया का कहना है कि वह शॉर्ट्स में थे जबकि सोशल मीडिया उन पर पतलून ना पहनने का इल्जाम लगा रहा है जो कि मानहानिकारक है. 

हरे पर्दे के सामने गौरव भाटिया की तस्वीर.

भाजपा नेता और वकील गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस सामग्री को हटाने की मांग की है, जिसमें उनके बारे में आपत्तिजनक और मानहानिकारक बातें कही गई हैं. 

यह विवाद उनके कथित तौर पर न्यूज़18 इंडिया के एक शो में ‘बिना पैंट’ दिखाई देने से जुड़ा है. गौरव भाटिया का कहना है कि इस तरह की सामग्री पूरी तरह झूठी है और उनकी छवि को धूमिल करने की नीयत से फैलाई जा रही है.

याचिका में उन्होंने अदालत से अनुरोध किया गया है कि संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को इस तरह के वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाएं. वहीं, इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार को सुनवाई करेगी. 

साथ ही कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि वह आपत्तिजनक सामग्री पर तो रोक लगाएगी लेकिन व्यंग्यात्मक  सामग्री पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. मालूम हो कि भाटिया ने अपनी याचिका में न्यूज़लॉन्ड्री का भी हवाला दिया है. 

भाटिया के वकील राघव ने कोर्ट को बताया कि वह शो के दौरान शॉर्ट्स पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से उन्हें फुल फ्रेम में दिखा दिया. उन्होंने भाटिया की निजता के अधिकार का हवाला देते हुए आपत्तिजनक कमेंटस को हटाने जाने की मांग की. 

वहीं, इस दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहे भाटिया ने भी कोर्ट को कहा कि सोशल मीडिया पर उनके लिए ‘नंगा’ जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है. 

न्यूज़लॉन्ड्री इस हिंदी दिवस को एक उत्सव की तरह मना रहा है और हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक खास ऑफर लाएं हैं. यहां क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठाएं.

Also see
article imageसियासत और पत्रकारिता की उतरी हुई पैंट के बीच नेपाल में हिंदू राष्ट्र का ख्वाब और मणिपुर में मोदीजी
article imageगौरव आर्य: टीवी के 'मेजर' में क्या कुछ भी गौरवपूर्ण है

Comments

We take comments from subscribers only!  Subscribe now to post comments! 
Already a subscriber?  Login


You may also like