कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के शुरुआती सप्ताह में करेगा.
पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें कथित मानहानि से जुड़ा एक वीडियो क्लिप हटाने को कहा गया था. यह क्लिप बीजेपी नेता शाजिया इल्मी और एक इंडिया टुडे पत्रकार के बीच हुई बहस को दिखाता है.
बार एंड बेंच के अनुसार, 4 अप्रैल के आदेश में अदालत ने माना था कि यह वीडियो शाजिया इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसे ऑनलाइन नहीं रहने दिया जा सकता. यह आदेश अगस्त 2024 में दिए गए अंतरिम आदेश की पुष्टि करता है.
हालांकि, अदालत ने यह भी पाया कि शाजिया इल्मी ने कुछ ट्वीट्स को छुपाया, जिसके लिए उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. यह आदेश इल्मी द्वारा सरदेसाई और इंडिया टुडे के पत्रकार के खिलाफ़ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद आया था.
लाइव लॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की खंडपीठ ने यह अपील जुलाई के पहले सप्ताह में सुनने का निर्णय लिया, क्योंकि शुक्रवार को अदालत की गर्मी की छुट्टियों से पहले का आख़िरी कार्यदिवस था.
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