बकाया वेतन के लिए कोर्ट पहुंचे इंडिया अहेड के तीन दर्जन पूर्व कर्मचारी

साकेत कोर्ट में दायर इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कंपनी के पास बकाया चुकाने की क्षमता है.

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बकाया वेतन का हवाला देते हुए इंडिया अहेड न्यूज चैनल के 36 पूर्व कर्मचारियों ने इसकी मालिकाना कंपनी आंध्र प्रभा पब्लिकेशन्स, पूर्व प्रधान संपादक भूपेन्द्र चौबे और फर्म के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है. 

न्यूज़लॉन्ड्री पहले ही इस चैनल और उसके स्टाफ के सामने आ रही समस्याओं के बारे में रिपोर्ट किया था. हमने बताया था कि कैसे लगभग बंद पड़े इस चैनल को लगातार सरकार से लाखों का विज्ञापन मिल रहा है और कर्मचारी सैलरी के लिए तरस रहे हैं. 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला न्यायाधीश अभितोष प्रताप सिंह राठौर ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए मुकदमे में 11 प्रतिवादियों को समन जारी किया. यह मुकदमा ₹1.21 करोड़ रुपये के वेतन और अन्य लाभों की वसूली के लिए दायर किया गया है. 

साकेत कोर्ट में दायर इस मुकदमे में आरोप है कि कंपनी के पास बकाया चुकाने की क्षमता है, लेकिन धन की हेराफेरी और संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर संदेह हैं, जो कि आंध्र प्रभा समूह के भीतर हो रहे हैं. 

मुकदमे में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा झूठे आश्वासन दिए गए, जबकि असल में धन को अन्य संबंधित कंपनियों में ट्रांसफर किया जा रहा था.

इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी अपने ग्राहकों के साथ भी गलत व्यवहार कर रही है. उन ग्राहकों के साथ जो उन्हें विज्ञापन देकर बिज़नेस दे रहे हैं, उनके विज्ञापनों को चैनल पर दिखाने में भी अनियमितता बरती जा रही है.

अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को करेगी. 

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