राजदीप सरदेसाई द्वारा शेयर किए गए वीडियो को कोर्ट ने निजता के अधिकार का उल्लंघन माना.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट एक वीडियो हटाने का आदेश जारी किया है. इस वीडियो में भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी कथित तौर पर एक पत्रकार से गाली-गलौज करती दिखाई दे रही हैं.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इंडिया टुडे द्वारा कोर्ट को उपलब्ध करवाए गए रॉ वीडियो की जांच की और ये आदेश पारित किया. अदालत ने कहा कि वीडियो इल्मी द्वारा शो से खुद को अलग करने के बाद रिकॉर्ड किया गया था और यह निजता का मामला है.
गौरतलब है कि इस मामले में शाजिया इल्मी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
इस पूरे विवाद की शुरुआत बीते 26 जुलाई को हुई. जब इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में शाज़िया इल्मी बतौर मेहमान गई थी. यह शो अग्निवीर और सुरक्षा बलों के राजनीतिकरण पर था. इसी कार्यक्रम के दौरान सरदेसाई और इल्मी के बीच तीखी बहस हो गई थी और शाज़िया शो छोड़कर चली गई.
अगली सुबह सरदेसाई ने एक्स पर एक वीडियो अपलोड किया. इसमें शाज़िया अपने घर पर मौजूद इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार (गाली-गलौज) करती नज़र आ रही थी. इस वीडियो को लेकर शाज़िया इल्मी ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का केस दायर किया था.
वहीं, सरदेसाई के वकील ने मामले में स्थगन की मांग की. कोर्ट ने इसे ख़ारिज करते हुए सरदेसाई द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने का आदेश जारी किया.
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