कोर्ट ने धन्या राजेंद्रन और डिजीपब के खिलाफ अपमानजनक वीडियो और पोस्ट हटाने का दिया आदेश

मीडिया संगठनों कर्मा न्यूज़, जनम टीवी और जन्मभूमि ने भी पिछले साल आयोजित 'कटिंग साउथ' इवेंट में अलगाववादी एजेंडे का आरोप लगाया था.

धन्या राजेंद्रन

दिल्ली हाई कोर्ट ने द न्यूज़ मिनट की संस्थापक धन्या राजेंद्रन और डिजीपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन के खिलाफ अपमानजनक यूट्यूब वीडियो और पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है.

कर्मा न्यूज़, जन्मभूमि, जनम टीवी और न्यूज़ इंडिया मलयालम मीडिया संस्थानों ने धन्या राजेंद्रन पर लेख और वीडियो में आरोप लगाते हुए उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस की एजेंट बताया था. साथ ही कहा था कि उन्हें डिजीपब के माध्यम से धन मिलता था. 

मालूम हो कि डिजीपब देश के प्रमुख डिजिटल मीडिया संस्थानों का एक ग्रुप है. धन्या राजेंद्रन डिजीपब की वर्तमान अध्यक्ष हैं. 

लेखों और वीडियो में पिछले साल मार्च में केरल मीडिया अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम कटिंग साउथ के बारे में भी अपमानजनक बयान थे, जिसमें द न्यूज़ मिनट, न्यूज़लॉन्ड्री और कॉन्फ्लुएंस मीडिया द्वारा समन्वित सत्र थे.

इस आयोजन पर मीडिया संगठनों कर्मा न्यूज़ और जनम टीवी के साथ-साथ जन्मभूमि समाचार पत्र ने अलगाववादी एजेंडे का आरोप लगाया था.

हाई कोर्ट ने कहा कि वीडियो और पोस्ट में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक आरोप हैं जो सच्चाई की परवाह किए बिना लापरवाह तरीके से लगाए गए थे.

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