बृहस्पतिवार को निचली अदालत से मिली जमानत पर ईडी ने आज हाईकोर्ट का रुख किया था.
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार रोक लगा दी. बृहस्पतिवार शाम को कोर्ट से मिली जमानत पर ईडी ने विधिक उपाय खोजने तक जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने कल नजर अंदाज कर दिया था.
ईडी ने इसकी तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और अरविंद दुदेजा की कोर्ट में याचिका दायर की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा, “जमानत आदेश पर रोक लगाने की मेरी याचिका पर भी विचार नहीं किया गया. मेरी मांग है कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. हमें मामले पर बहस करने का पूरा मौका नहीं दिया गया. मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं."
इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए कहा, “जमानत आदेश लागू नहीं होगा. हमने अभी अंतिम आदेश पारित नहीं किया है. आप जितना चाहें उतना बहस कर सकते हैं."
मालूम हो कि केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति में धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें मई में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव के मद्देनजर 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी और 2 जून को उन्होंने आत्म-समर्पण कर दिया था. 20 जून की शाम निचली अदालत से उन्हें जमानत मिली थी.
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