सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म “हमारे बारह” के प्रदर्शन पर लगाई रोक

कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्रदर्शन पर पहले ही रोक लगा दिया थी.

फिल्म 'हमारे बारह' का पोस्टर और सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक कमल चंद्रा की आने वाली फिल्म “हमारे बारह” को प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म के प्रमाणन के खिलाफ डाली गई याचिका के मामले में फैसला आने तक लगाई है. फिल्म कल 14 जून को रिलीज होने वाली थी.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को मामले में अतिशीघ्र फैसला लेने को भी कहा. बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फिल्म पर मुस्लिम समुदाय और शादीशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक होने का आरोप लगाती हुई याचिका दाखिल की गई है. याचिका में यह भी कहा गया कि कुरान की एक आयात को गलत संदर्भ में पढ़ा गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट ने पहले ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को तीन सदस्यों की समिति, जिसमें एक सदस्य मुस्लिम समुदाय के हो, गठित करके उनके सामने फिल्म की स्क्रीनिंग करने का आदेश दिया था. ऐसे में इस मामले पर कोई फैसला आने से पहले फिल्म रिलीज करना उचित नहीं होगा. 

वहीं फिल्म निर्माता की तरफ से यह दावा किया गया कि जिन दृश्यों पर आपत्ति जताई गई थी, उन्हें हटा दिया गया है. इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि उन्होंने फिल्म का टीज़र देखा है और उसमें सारे दृश्य वैसे के वैसे ही हैं. 

बता दें कि फिल्म पर हाईकोर्ट ने 14 जून तक प्रदर्शित किए जाने पर रोक लगा दी थी. इसके अलावा, कुछ दिन पहले ही कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई थी.

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