न्यूज़क्लिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिए संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई के आदेश

कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध ठहराया है.

प्रबीर पुरकायस्थ और सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई के आदेश दिए. कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध ठहराया है. 

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने पाया कि पुरकायस्थ को रिमांड से पहले इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, जो कि गैरकानूनी है. अदालत ने कहा कि रिहाई ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन होगी.

प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख चक्रवर्ती को पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था. 

मालूम हो कि न्यूज़क्लिक ने शुरुआत से आरोपों को सिरे से खारिज किया है. साथ ही इस बारे में एक विस्तृत बयान भी जारी किया था. जिसमें चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को आधारहीन करार दिया गया था. 

न्यूज़लॉन्ड्री ने शुरुआत से ही इस मामले को रिपोर्ट किया है. न्यूज़क्लिक से संबंधित हमारी सारी रिपोर्ट्स आप यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं. 

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