आबकारी नीति मामला: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल को अंतरिम जमानत 

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. साथ ही 2 जून को हर हाल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है.  

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें आबकारी नीति मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने के लिए कहा है.  गौरतलब है कि 1 जून को सातवें चरण का आखिरी मतदान होना है. मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल गत 21 मार्च से जेल में हैं. 

बार एण्ड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले गुरुवार को ईडी ने एक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए कहा था कि अंतरिम जमानत एक विधिक अधिकार है. जबकि केजरीवाल को जमानत देना समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा. 

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए जमानत दे दी है. हालांकि साथ में यह भी कहा गया है कि जमानत के दौरान केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री कोई भी काम नहीं कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति में वित्तीय अनियमितता के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया अभी भी जेल में हैं. वहीं संजय सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 

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