सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में ईडी अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है. वहीं, ईडी ने भी उनकी जमानत का विरोध नहीं किया.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. वे दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले में पिछले साल से जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की भी इजाजत दे दी.
बार एंड बेंच की ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने एएसजी एस.वी. राजू से पूछा था कि, “आगे सिंह की हिरासत की जरूरत है या नहीं?” इसके जवाब में राजू ने कहा, “वैसे तो ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ अच्छा-खासा मामला है, पर फिर भी वह जमानत के लिए राजी हैं.”
अदालत ने आज सुनवाई के दौरान इस बात को भी रेखांकित किया कि सरकारी गवाह बने आरोपी दिनेश अरोड़ा के शुरुआती बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं था.
बताते चलें कि संजय सिंह पर अपने करीबी के माध्यम से व्यापारी दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपये लेने के आरोप लगे थे.
मालूम हो कि सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर 2023 को आबकारी नीति मामले में कथित रूप से धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था. सबसे पहले दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने 22 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका खारिज की थी. उसके बाद 9 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई थी. इसके बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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