चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप ने जीता चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर ने की गड़बड़ 

इसके साथ ही अदालत ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि मसीह ने अदालत में झूठ बोला. 

रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह और सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर

चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया. अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) को विजेता मानते हुए उनके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया. 

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, मनोज मिश्रा और जे. बी. पारदीवाला की पीठ के सामने आज सभी मतों  को पेश किया गया था, जिसके बाद यह फैसला आया. यह सुनवाई आप के उम्मीदवार कुलदीप कुमार की याचिका पर हो रही थी. 

अदालत ने पाया कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह ने चंडीगढ़ के चुनाव के नतीजे को बदलने की कोशिश की और अदालत के सामने झूठ बोला. जिसके चलते मसीह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और उनके आचरण की कड़ी निंदा भी की गई. 

मालूम हो कि मसीह ने आम आदमी पार्टी के आठ वोटों को अवैध करार दिया था. जिसकी वजह से चंडीगढ़ में भाजपा का महापौर (मेयर) बन गया था. अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस नतीजे को पलट दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोबारा चुनाव नहीं होंगे बल्कि जिन वोटों को मसीह ने रद्द करार दिया था. उन्हें वैध मानते हुए दोबारा गिनती होगी. 

आम आदमी पार्टी ने इसे ‘लोकतंत्र की जीत’ बताया और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा.  

बता दें कि जब यह मामला अदालत के सामने लंबित था तब आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया था. जिसके बाद भाजपा के पास मेयर बनाने के लिए जरूरी 19 का जादुई आंकड़ा हो गया था. 

कयास लगाए जा रहे हैं की भाजपा चंडीगढ़ नगर निगम के सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर फिर से अपना मेयर बना सकती है. 

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