हिंदी के प्रमुख अखबारों की रोजाना सुर्खियों का एक जायजा.
हिंदी के प्रमुख अखबारों ने आज एक नहीं बल्कि अलग-अलग ख़बरों को पहली सुर्खी बनाया है. किसी अखबार ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में अडाणी समूह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने तो किसी ने श्रमजीवी एक्स्प्रेस बम धमाके के दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. वहीं, कुछ अखबारों ने अन्य ख़बरों को भी महत्व दिया है.
आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.
हिंदुस्तान अख़बार ने दिल्ली-एनसीआर में ठंड का प्रकोप बढ़ने से कोल्ड डे का अलर्ट जारी होने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति रहेगी. वहीं, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में भी दो दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है. दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 17.2 दर्ज किया गया. जो कि सामान्य से चार डिग्री कम रहा. गुरुवार को भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं. कुछ जगहों पर नौ जनवरी को बूंदाबांदी हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंडनबर्ग केस में अडाणी समूह को राहत दिए जाने की ख़बर को अख़बार ने दूसरी बड़ी ख़बर के रूप में चुना है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में अडाणी समूह को राहत देते हुए कथित तौर पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के आरोपों की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. इस मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई जैसी अन्य एजेंसियों को सौंपने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है.
इसके अलावा लखनऊ की एक अदालत ने मानहानि के मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति का देने का दिया आदेश, श्रमजीवी एक्सप्रेस धमाके में दो आतंकियों को मृत्युदंड और रामलला 18 जनवरी की शाम घूमेंगे अयोध्या नगरी आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
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Contributeदैनिक जागरण अख़बार ने हिंडनबर्ग मामले की एसआईटी या सीबीआई जांच नहीं होने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अडाणी समूह को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट में मामले को आगे की जांच के लिए किसी विशेष जांच दल एसआईटी या सीबीआई को सौंपे जाने की गुजारिश को पूरी तरह खारिज कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में शेयर बाजार की नियामक एजेंसी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच को संतोषप्रद करार देते हुए उसे बचे हुए दो मामलों की जांच कर अंतिम निर्णय देने को कहा. अडाणी-हिंडनबर्ग से जुड़े 24 में से 22 जांच सेबी कर चुकी है. बचे हुए दो मामलों की जांच के लिए कोर्ट ने सेबी को तीन माह का समय दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. त्रिचूर में आयोजित इस सम्मेलन का नाम ‘मोदी के साथ स्त्री शक्ति’ रखा गया. यहां पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह विपक्षी गठबंधन केवल एक चीज जानता है, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना. इन लोगों ने मंदिरों और हमारे त्योहारों को लूटने का जरिया बना रखा है. विकसित भारत के लिए नारी शक्ति ही सबसे बड़ी गारंटी है.
इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर ईडी के छापे, पंजाब में कैदियों को फोन करने देने पर सात अधिकारी गिरफ्तार, ईडी के सामने तीसरी बार पेश नहीं हुए केजरीवाल और श्रमजीवी विस्फोट कांड में दो आतंकियों को फांसी की सजा आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
दैनिक भास्कर अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट से अडाणी समूह को बड़ी राहत मिलने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सेबी की जांच में दखल देने से मना कर दिया. देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय बेंच ने सेबी को निर्देश दिया कि वो तीन महीने में बाकी बचे दो मामलों की जांच पूरी करे. साथ ही, शीर्ष कोर्ट ने हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने या अन्य दूसरी किसी एजेंसी को जांच सौंपने से भी इनकार कर दिया. सेबी अब तक 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर चुकी है.
न्याय संहिता लागू होने से 82 हजार कैदी होली से पहले जेल से रिहा किए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, ब्रिटिश हुकूमत के दौर से चले आ रहे दंड कानूनों की जगह बनाई गई न्याय संहिता इसी महीने गणतंत्र दिवस से पहले लागू करने की तैयारी है. अधिसूचना के साथ ही गैर संगीन अपराध के तहत जेल में बंद करीब 82 हजार कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इनके होली से पहले जेल से बाहर आने की संभावना है. गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रेनर जेल अधिकारियों, पुलिस बल और वकीलों को ट्रेनिंग देंगे.
इसके अलावा एएसआई ने वाराणसी कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट को 4 हफ्ते और सार्वजनिक न करने का किया आग्रह, यूपी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने बिल्डर्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपर्स को फ्लैट कार्पेट एरिया से ही बेचने का दिया निर्देश और आप का दावा आज केजरीवाल के घर छापा और गिरफ्तारी आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
अमर उजाला अख़बार ने हिंडनबर्ग मामले में अडाणी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी रहत मिलने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी समूह को बड़ी राहत दी है. हिंडनबर्ग विवाद में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच विशेष दल एसआईटी या सीबीआई को सौंपने की याचिका शीर्ष कोर्ट ने यह कह कर खारिज कर दी की इसका कोई आधार नहीं है. कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिया कि अडाणी से जुड़े बाकि दो केसों की जांच तीन महीने में पूरी करे. शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के खिलाफ हितों के टकराव का आरोप भी निराधार बताते हुए खारिज कर दिया.
श्रमजीवी एक्सप्रेस बम धमाके में बांग्लादेशी आतंकी समेत दो को फांसी की सजा सुनाए जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, श्रमजीवी एक्सप्रेस के बम विस्फोट करने के दोषी आतंकी हिलालुद्दीन और पश्चिम बंगाल के नफिकुल विश्वास को फांसी की सजा सुनाई गई है. दोनों पर कोर्ट ने पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. जौनपुर के हरपालगंज और कोइरीपुर के बीच ट्रेन के सामान्य कोच में 28 जुलाई 2005 को बम धमाके में 14 लोगों की जान गई थी और 62 घायल हुए थे.
इसके अलावा दिल्ली सरकार के वन व वन्य जीव विभाग के 223 करोड़ रुपए के घोटाले में दो अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी और नामीबिया से आई मादा चीता आशा ने जन्मे तीन शावक आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
जनसत्ता अख़बार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अडाणी-हिंडनबर्ग केस में अडाणी समूह को राहत दिए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सेबी की जांच में कोई खामी नहीं है. ऐसे में अब इस मामले में एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सेबी की जांच नियमों के तहत हुई है. सेबी ने अभी तक 22 आरोपों की जांच की है. जबकि अभी दो आरोपों की जांच बाकी है. पीठ ने कहा है कि बाकी बचे दो मामलों की जांच तीन महीने के अंदर पूरी की जाए.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं होने व उनसे प्रश्नावली मांगे जाने को भी अख़बार ने प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, दिल्ली शराब घोटाले के मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को तीसरी बार नजरअंदाज करने वाले केजरीवाल ने बुधवार को जांच एजेंसी को लिखा कि वे राजस्थान चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन एजेंसी की किसी भी प्रश्नावली का जवाब देने के लिए तैयार हैं. आप प्रमुख ने एजेंसी से अपने पहले के पत्रों का जवाब देने के लिए कहा जिसमें उन्होंने कथित पूछताछ-जांच के लिए बुलाए जाने से जुड़े वास्तविक इरादे, पूछताछ की प्रकृति और दायरे को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था.
इसके अलावा निलंबित कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को लेकर पहलवान दो फाड़, मोदी की गारंटी ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की बैठक में फैसला हेमंत सोरेन नहीं देंगे इस्तीफा, मणिपुर के थौबल में गोलीबारी में घायल एक और व्यक्ति की मौत और तृणमूल सांसद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा महासचिव से मांगा जवाब आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
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