सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी समूह के खिलाफ रिपोर्ट करने वाले एफटी समूह के दो पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक 

गुजरात पुलिस ने फाइनेंशियल टाइम्स के दोनों पत्रकारों बेंजामिन निकोलस और क्लोए नीना कोर्निश को एक “निवेशक” की शिकायत के बाद समन जारी किए थे.

WrittenBy:सुमेधा मित्तल
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सुप्रीम कोर्ट की पृष्ठभूमि में अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी की तस्वीर और एफटी में प्रकाशित ख़बर का स्क्रीनशॉट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस द्वारा जारी किए गए जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दो पत्रकारों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए. साथ ही पत्रकारों को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं. 

वकील सोनाक्षी मल्हान द्वारा दायर याचिका में गुजरात पुलिस अपराध शाखा को प्रतिवादी बनाया गया था. इस पर न्यायाधीश बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की. उन्होंने पत्रकारों को गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने और 1 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है.  

गुजरात पुलिस ने फाइनेंशियल टाइम्स के दोनों पत्रकारों बेंजामिन निकोलस ब्रूक पार्किन और क्लोए नीना कोर्निश को एक “निवेशक” की शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच के लिए बुलाया था. यह शिकायत अगस्त महीने में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा ओसीसीआरपी और गार्जियन के सहयोग से अडाणी समूह के खिलाफ प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में थी. 

लाइव लॉ के अनुसार, दोनों पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता वे पत्रकार नहीं हैं, जिन्होंने संबंधित रिपोर्ट लिखी थी. वकील ने यह भी दावा किया कि पत्रकारों को अभी तक एफआईआर की प्रति भी नहीं मिली है.  

क्लोए फाइनेंशियल टाइम्स की मुंबई से संवाददाता हैं जबकि बेंजामिन दिल्ली से रिपोर्ट करते हैं. मालूम हो कि अडाणी पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट डैन मैक्रम और जॉन रीड ने की थी. 

इससे पहले अक्टूबर में, ओसीसीआरपी के साथी पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले को अहमदाबाद अपराध शाखा से नोटिस मिला था, जिसमें उन्हें प्रारंभिक जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था. इसके बाद पत्रकारों ने नोटिस को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थीं. 

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