पुलिस के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का भी 'ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत' के आयोजन की अनुमति देने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजन को अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके पोस्टर की भाषा सांप्रदायिक रंग में रंगी नजर आ रही हो.

कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र और पृष्ठभूमि में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने रामलीला मैदान में होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत नामक सभा के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया. इसका आयोजन मिशन सेव कॉन्स्टीट्यूशन नामक संस्था द्वारा किया जाना था. जिसके लिए संस्था ने पहले दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी. शुरुआत में पुलिस ने सभा के आयोजन की अनुमति दे दी लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया. 

बार एंड बेंच के मुताबिक, संस्था ने दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति रद्द करने के बाद कार्यक्रम की इजाजत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की गई कि दिल्ली पुलिस को अनुमति देने का आदेश दिया जाए.

जिसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि संस्था ने जिस सभा के आयोजन की योजना बनाई है, उसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना बताया जा रहा है. हालांकि, इसके लिए जारी पोस्टर की भाषा सांप्रदायिक रंग में रंगी नजर आ रही है. कोर्ट ने आगे कहा कि इसका आयोजन भी पुरानी दिल्ली में होना है, जो इलाका पहले भी सांप्रदायिक हिंसा झेल चुका है.

जस्टिस सुब्रमण्यम ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाल ही में नवरात्रि समाप्त हुए हैं और दिवाली आने वाली है. दिवाली के अलावा भी कई त्योहार आने वाले हैं. इन परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस के स्थानीय पुलिस अधिकारियों की यह राय कि सांप्रदायिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, काल्पनिक नहीं कही जा सकती.

हाईकोर्ट ने कहा कि त्योहार समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता चाहें तो फिर से स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, जो इस मामले पर आगे विचार करेंगे. 

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