केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी समाचार चैनलों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है. मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को टीवी चैनलों पर जगह न दी जाए. साथ ही ऐसे लोग जिनके खिलाफ आतंकवाद के आरोप हैं या किसी प्रतिबंधित संगंठन से जुडे़ हैं उनको भी चैनल पर मंच नहीं देने का परामर्श दिया गया है.
मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में एक टेलीविजन चैनल द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया था जिस पर आतंकवाद समेत गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं. वह भारत में प्रतिबंधित एक संगठन से जुड़ा हुआ है. आगे कहा गया कि चर्चा के दौरान व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की जो देश की संप्रभुता, अखंडता, भारत की सुरक्षा और एक विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए हानिकारक है.
मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चैनलों को प्रसारित सामग्री को लेकर केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करना होगा. मालूम हो कि यह अधिनियम टेलीविजन चैनलों पर अभद्र भाषा और हिंसक दृश्यों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाता है.