रोज़नामचा: सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले- राहुल गांधी को राहत और ज्ञानवापी के सर्वे को इजाजत बनी आज की सुर्खियां

हिंदी के प्रमुख अख़बारों की रोज़ाना सुर्खियों का एक जायजा.

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हिंदी के प्रमुख अख़बारों ने आज एक नहीं अलग-अलग ख़बरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है. किसी ने राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इंकार को प्रमुखता दी है. वहीं, कुछ अख़बारों ने नूंह में प्रशासन द्वारा अवैध निर्णाण गिराए जाने तो कुछ ने मणिपुर में भीड़ द्वारा फिर से हथियार लूटने को पहली सुर्खी बनाया है. 

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अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट से के दो फैसलों को प्रमुख सुर्खी बनाया है. जिसमें पहला फैसला- मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक तो वहीं दूसरा मामला- ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक से इंकार रहा. 

अख़बार ने लिखा कि मोदी उपनाम मानहानि मामले में राहुल की दोषसिद्धि पर रोक तो लगाई लेकिन साथ ही उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उनका बयान अच्छे संदर्भ में नहीं था. सार्वजनिक जीवन में लोगों के सामने बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए. वहीं, सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने और चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है.  

वहीं, अख़बार ने ज्ञानवापी सर्वे मामले पर रिपोर्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने परिसर का सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में जमा होगी. 

इसके अलावा उत्तराखंड में केदारनाथ के रास्ते पर भूस्खलन से तीन की मौत एवं 17 लोग लापता, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों से मुठभेड़ में तीन जवान शहीद, नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस द्वारा अवैध झुग्गियों को ढहाया गया, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के जज रोहित देव की इस्तीफा, गृह सचिव अजय भल्ला को एक साल का सेवा विस्तार, टैबलेट और लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध एक नवंबर से लागू होगा आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है.

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अख़बार का पहला पन्ना

दैनिक जागरण ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने को पहली ख़बर बनाया है. ख़बर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल क्यों दें? वहीं, मुस्लिम पक्ष द्वारा शिवलिंग को फव्वारा बताने पर कोर्ट ने कहा कि जो चीज आपके लिए मामूली है, वही दूसरे पक्ष के लिए आस्था का विषय हो सकती है. वहीं, मस्जिद पक्ष ने इस फैसले को अतीत के घाव हरा करने वाला बताया.

अख़बार ने राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने को भी प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो सकती है और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं. 

इसके अलावा नूंह में दंगाइयों के ठिकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सहारा निवेशकों को मिलने लगी फंसी रकम, केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में भूस्खलन से मलबे में दबे 20 लोग, आज चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा चंद्रयान-3 आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

हिंदुस्तान अख़बार ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को पहली सुर्खी बनाया है. “राहुल गांधी की सजा पर रोक, सांसदी बहाल होगी” शीर्षक से प्रकाशित ख़बर में अख़बार ने लिखा कि मोदी उपनाम मामले में उनकी सजा पर रोक लग गई है. कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक मामला लंबित है, तब तक रोक जारी रहेगी. बता दें कि सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाए जाने पर अधिकतम दो साल कैद की सजा सुनाई थी. 

अख़बार ने नूंह हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण ढहाए जाने को प्रमुख सुर्खी बनाया है. अख़बार ने लिखा कि जंगल की जमीन पर आरोपियों द्वारा बनाए गए 10 घर प्रशासन ने ढहा दिए हैं. इससे पहले गुरुवार को तावड़ू में 250 से अधिक झुग्गियां ध्वस्त की गई थीं. ख़बर के मुताबिक हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कार्रवाई के रूप में यह कदम उठाए गए हैं. 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी के सर्वे पर पाबंदी से इंकार, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रोहित देव का इस्तीफा,  विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को मिला स्वर्ण, सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को जमानत आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.  

अख़बार का पहला पन्ना

जनसत्ता ने राहुल गांधी पर अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहली सुर्खी बनाई  है. अख़बार ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है. बता दें कि 2019 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसमें सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल को दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था. वहां से भी राहत न मिलने पर राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.  

अख़बार ने मणिपुर हिंसा के बीच हथियारों की लूट को भी प्रमुखता दी है. ख़बर के मुताबिक, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित पुलिस शस्त्रागार से भीड़ ने घातक हथियार और गोला-बारूद लूट लिया. इस दौरान झड़प में 25 से अधिक लोग घायल भी हो गए. 

इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी, जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को आतंकवादियों के साथ मुठभड़ में सेना के तीन जवान शहीद, हरियाणा के पानीपत और गुरुग्राम में उपद्रवियों ने की आगजनी और तोड़फोड़, तावड़ू कस्बे में प्रशासन ने लगभग 250 अवैध झुग्गियों को ढहाया, बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश रोहित देव ने भरी अदालत में किया इस्तीफे का ऐलान,  लैपटॉप-टैबलेट के आयात पर रोक का मामला- एक माह तक बढ़ सकता है लाइसेंस के लिए आवेदन का समय, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए 10.36 करोड़ खाते में नहीं हुआ पिछले एक साल से लेन-देन आदि ख़बरों को भी अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. 

दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी पर मानहानि मुकदमे में दी गई राहत को प्राथमिकता दी है. अख़बार ने लिखा कि मानहानि मुकदमे में अधिकतम  दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, निचली अदालत ने अधिकतम सजा सुनाई थी. ख़बर के मुताबिक, शीर्ष कोर्ट ने यह कहते हुए सजा पर रोक लगा दी कि सूरत कोर्ट यह बताने में असफल रही कि राहुल अधिकतम दो साल की सजा के हकदार क्यों थे? बता दें कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी का अगला आम चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज द्वारा सुनवाई के दौरान इस्तीफा देने को भी अख़बार प्रमुखता दी है. नागपुर बेंच के जज रोहित देव ने निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया है. वहीं, माना जा रहा है कि वे कुछ फैसलों के चलते नाराज चल रहे थे.  

इसके अलावा मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में भीड़ ने 685 हथियार लूटे- एक की मौत, 1300 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प बनेंगे एयरपोर्ट जैसे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- हेट स्पीच को परिभाषित करना मुश्किल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहली तिमाही में 16,884 करोड़ का लाभ, चांद की कक्षा में आज प्रवेश करेगा चंद्रयान-3, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चौथी बार एक्सटेंशन, हवा में इंजन फेल होने की वजह से इंडिगो विमान की आपात लैंडिंग, एपल इंक को अंतिम तिमाही में 6.77 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा- दिल्ली-मुंबई स्टोर से हुई बंपर कमाई आदि ख़बरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी गई है.

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