सात दिनों मे हल्द्वानी से 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक.

Article image

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा गांव में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों के घर को बेदखल करना है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा है कि हम रातों रात 50 हजार लोगों को नहीं हटा सकते हैं. यह समाधान का सही तरीका नहीं है.

जस्टिस किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. जस्टिस किशन कौल ने कहा, “आप उन लोगों के परिदृश्य से निपटोगे जिन्होंने नीलामी में जमीन खरीदी है. आप जमीन को अधिग्रहित कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं. लोग 50-60 वर्षों से वहां रह रहे है, उनके पुनर्वास की कोई योजना होनी चाहिए, भले ही यह रेलवे की जमीन हो. इसमें एक मानवीय पहलू है.”

अदालत ने इस मामले को 7 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है, जिसमें रेलवे को एक व्यावहारिक समाधान खोजने की राय व्यक्त की है.

Also see
article image‘एनडीटीवी की संपादकीय नीति में कोई बदलाव नहीं होगा': अडानी ग्रुप के टेकओवर के बाद पहली बैठक
article imageसाल 2022, जब न्यायपालिका ने मीडिया की तरफ घुमाईं निगाहें

Comments

We take comments from subscribers only!  Subscribe now to post comments! 
Already a subscriber?  Login


You may also like