कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था. उस समय वह हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे.
केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को लखनऊ हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. इससे पहले 31 अक्टूबर को सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
सिद्दीकी कप्पन और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था. इससे पहले सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए मामले में कप्पन को जमानत दे दी थी लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत न मिलने के कारण वे जेल में थे.
बता दें कि कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था. उस समय वह हाथरस में एक दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे. कप्पन पर आरोप है कि वह कानून-व्यवस्था खराब करने के लिए हाथरस जा रहे थे. इसके बाद यूपी पुलिस ने उन पर विदेशी धन प्राप्त करने का भी आरोप लगाया था, जिस मामले की बाद में ईडी ने जांच की.