प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कप्पन और अन्य के खिलाफ फरवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था.
लखनऊ सेशन कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला 12 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट के इस फैसले के बाद कप्पन को जेल में ही रहना होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में यूएपीए मामले में पत्रकार को जमानत दे दी थी.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कप्पन और अन्य के खिलाफ फरवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था.
बता दें कि कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था. उस समय वे एक दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने उन पर विदेशी धन प्राप्त करने का भी आरोप लगाया.