यह केस लगभग एक दशक पहले का है, जब आयकर विभाग ने नीरा राडिया से जुड़ी करीब आठ हजार टेप की जांच शुरू की थी.
मशहूर कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेप विवाद में सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई है. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि टेप हुई बातचीत में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आपराधिक माना जाए. टेप की गई 5,800 फोन कॉल्स में कुछ आपराधिक नहीं मिलने के कारण शुरुआती 14 जाचों को बंद कर दिया गया है.
इस केस की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच कर रही थी, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं. इस दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि टेप विवाद जांच से जुड़ी एक रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया गया. इस रिपोर्ट को बाकी सम्बंधित विभागों को भी भेजा गया. भाटी ने आगे कहा कि जांच एजेंसी कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ही स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर सकती है.
बता दें कि इस केस से जुड़ी अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी.
यह केस लगभग एक दशक पहले का है, जब आयकर विभाग ने नीरा राडिया से जुड़ी करीब आठ हजार टेप की जांच शुरू की थी. तब जांच एजेंसियों ने उद्योगपति रतन टाटा के नाम के साथ-साथ अन्य कई उद्योगपतियों के नाम भी शामिल किए थे. इस मामले को लेकर रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि इस टेप में उनसे जुड़ी कुछ निजी चीजें भी हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा नीरा राडिया पर बैंक से करोड़ों रुपए गबन करने के भी आरोप लगे थे.