मोहम्मद जुबैर को यूपी में दर्ज सभी छह मामलों में मिली अंतरिम जमानत

अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जमानत बांड भरने के बाद जुबैर को बुधवार शाम छह बजे से पहले रिहा कर दिया जाए.

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ऑल्ट न्यूज़ के को- फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, “गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व को, शक्ति के इस्तेमाल से अलग रखना चाहिए और इसके उपयोग में पुलिस को संयम बरतना चाहिए.”

अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जमानत बांड भरने के बाद जुबैर को बुधवार शाम छह बजे से पहले रिहा कर दिया जाए.

सोमवार को अदालत ने एक मामले में ज़मानत मिलने के बाद ज़ुबैर के खिलाफ दूसरा मामला दायर किये जाने को एक “कुचक्र” बताया था. बेंच ने आज कहा कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का "कोई औचित्य नहीं" है.

अदालत ने ज़ुबैर की ट्वीटों से जुड़े उत्तर प्रदेश में दाखिल सभी मामलों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया, जिसके परिणामस्वरूप बेंच के अनुसार, “यूपी पुलिस के द्वारा जांच के लिए गठित एसआईटी अनावश्यक है और भंग की जानी चाहिए.”

कोर्ट बुधवार को जुबैर द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी. जुबैर ने यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली की एफआईआर के साथ क्लब करने की मांग की थी, और सभी 7 मामलों में अंतरिम जमानत भी मांगी थी.

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