डिजिटल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई न करे केंद्र सरकार- मद्रास हाईकोर्ट

बता दें कि नए आईटी नियमों के खिलाफ कई मीडिया कंपनियों ने याचिका दायर की है.

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मद्रास हाईकोर्ट ने इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल मीडिया फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नए आईटी नियमों के तहत डिजिटल मीडिया कंपनियों के खिलाफ केंद्र सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है.

मद्रास हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायाधीश पीडी आदिकेशवलु की पीठ ने कहा केंद्र सरकार न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी. कोर्ट ने यह आदेश सूचना तकनीक (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को लेकर दायर याचिका पर सुनाया.

इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी. बता दें कि नए आईटी नियमों के खिलाफ कई मीडिया कंपनियों ने याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि नए नियमों के बाद सरकार का कंटेंट पर कंट्रोल हो जाएगा.

इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल मीडिया फाउंडेशन की तरफ से कहा गया कि, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आईटी नियमों के दो उपबंधों पर रोक लगाने के बावजूद केंद्र सराकर इन नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर रही है.

बता दें कि सितंबर महीने में मद्रास हाईकोर्ट ने आईटी नियमों के उपबंध 9 (1) और 9(3) पर रोक लगा दी थी. आईटी नियमों में नियम 9 शिकायत निवारण तंत्र से जुड़ा हुआ है. जिसमें बताया गया है कि डिजिटल मीडिया संस्थान को शिकायतें प्राप्त करने के लिए 3, के तहत उन शिकायतों को 24 घंटों के भीतर स्वीकार करना होगा.

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