बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन खान को मिली जमानत

कोर्ट ने आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी जमानत दे दी है.

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ड्रग्स मामले में 3 अक्टूबर से जेल में बंद आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को भी जमानत दे दी है.

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि वह कल इस मामले में डिटेल फैसला सुनाएगा. साथ ही जमानत की शर्तों को लेकर भी फैसला आएगा.

सुनवाई के दौरान एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी का पक्ष रखते हुए कहा, ड्रग्स नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया है. अगर किसी के पास ड्रग्स नहीं मिला है, तो भी वो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है.

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा, मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? जिन्होंने आर्यन को क्रूज पर न्योता दिया था. गिरफ्तार हुए लोगों में सिर्फ आर्यन और अरबाज परिचित थे. ऐसे में साजिश की कोई आशंका ही नहीं है.

बता दें कि आर्यन खान की जमानत याचिका को इससे पहले मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था. आर्यन खान को 3 अक्टूबर को ड्रग्स केस में मुंबई के एक क्रूज से गिरफ्तार किया गया था.

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