जासूसी के आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका खारिज

चीन को खुफिया जानकारी देने के मामले में दिल्ली की अदालत ने पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दिया.

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चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय एवं संवेदनशील जानकारी देने के मामले में दिल्ली की अदालत ने पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दिया.

जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, “राजीव शर्मा के खिलाफ लगे आरोप गंभीर है. जांच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है क्योंकि पैसे के लेन-देन को ट्रैक किया जाना बाकी है. इसलिए इस मौके पर जमानत देना न्याय के हित में नहीं है.”

बता दें कि ईडी द्वारा तीन जुलाई को कथित तौर पर पैसे के बदले संवेदनशील जानकारी लीक करने से जुड़े मामले की जांच के बाद पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया था.

ईडी का यह केस दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है. पुलिस ने यह केस पिछले साल 14 सितंबर को शासकीय गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया था.

हालांकि 4 दिंसबर को ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव शर्मा को जमानत दे दी थी.

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पत्रकार राजीव शर्मा की गिरफ्तारी पर पढ़िए हमारी यह खास रिपोर्ट - पत्रकार या जासूस: आखिर वो दस्तावेज क्या हैं और कौन उन्हें दे रहा था?

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