एनबीए ने नए आईटी नियमों को लेकर केरल हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, कोर्ट ने दिया अंतरिम प्रोटेक्शन

कोर्ट का यह आदेश तब आया जब बताया गया हैं कि ऐसा ही आदेश कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ के पक्ष में कोर्ट ने जारी किया है.

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न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने नए आईटी नियमों को लेकर केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

बूमलाइव की खबर के अनुसार, एनबीए की याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा दे दी. एनबीए ने इससे पहले मई में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर मंत्रालय से पारंपरिक टेलीविजन समाचारों और डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों को नए आईटी नियमों से छूट देने की मांग की थी.

बता दें कि आईटी नियम 2021 को चुनौती देने वाले समाचार संगठनों की लाइन में अब न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन भी शामिल हो गया. अपनी याचिका में, एनबीए ने कहा कि नए नियम सरकारी अधिकारियों को मीडिया की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को "अनुचित रूप से प्रतिबंधित" करने के लिए "अत्यधिक अधिकार" देते हैं.

कोर्ट का यह आदेश तब आया जब बताया गया हैं कि ऐसा ही आदेश कानूनी समाचार पोर्टल लाइव लॉ के पक्ष में कोर्ट ने जारी किया है.

याचिका में कहा गया है कि नए नियमों द्वारा अनिवार्य शिकायत निवारण तंत्र का मीडिया की सामग्री पर बुरा असर पड़ रहा है. गौरतलब है कि कई डिजिटल समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में आईटी नियमों को चुनौती दे चुके हैं.

इस सप्ताह की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने इन सभी मामलों को उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

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