उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में राणा अय्यूब के अलावा अन्य कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
गाजियाबाद वायरल वीडियो को ट्विटर पर शेयर करने के मामले में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ पत्रकार राणा अय्यूब ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पत्रकार राणा अय्यूब को चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है.
हाईकोर्ट ने कहा, “मामले के तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और राणा अय्यूब को उत्तर प्रदेश के संबंधिता अदालत में याचिका दायर करने के लिए चार सप्ताह की अवधि के लिए ट्रंजिट अग्रिम जमानत दी जाती है.”
राणा अय्यूब के वकील ने कोर्ट में कहा था कि दर्ज केस के खिलाफ पत्रकार को राहत पाने के लिए उत्तर प्रदेश के संबंधित अदालत जाने तक का समय दिया जाए.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में राणा अय्यूब के अलावा अन्य कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. यूपी पुलिस ने ट्विटर, ट्विटर इंडिया पर भी केस दर्ज किया था. बुजुर्ग मारपीट मामले में सभी पर फर्जी वीडियो ट्वीट करने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है.