इन्हें साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगा मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी है. इन्हें साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार किया गया था.
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस एजे भमभानी ने की.
बता दें कि नरवाल और कलिता को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के विरोध में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.