दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाईकोर्ट ने कहा- ‘आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं’

ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई कड़ी फटकार .

सांकेतिक चित्र

देश में कोरोना महामारी से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है. दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लगातार सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, “अभी भी दिल्ली को 590 एसटी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिस कारण कई लोग मर रहे हैं.” इस पर केंद्र सरकार ने कहा, “दिल्ली सरकार को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.”

इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, “यह बयानबाजी नहीं है. क्या यह सच नहीं है कि पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है! आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं. आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं.”

कोर्ट ने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 एसटी ऑक्सीजन देने को कहा है, ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए, अगर आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो उसे अवमानना माना जाएगा.”

हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, “आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है. अगर आपसे ऑक्सीजन आपूर्ति का सही प्रबंधन नहीं हो रहा है तो आप आईआईटी और आईआईएम को क्यों नहीं जिम्मेदारी सौंपते हैं. अगर आप ऑक्सीजन टैंकरों का प्रबंधन आईआईटी या आईआईएम को सौंपते हैं तो आप से ज्यादा बेहतर काम करेंगे.”

बता दें कि कोरोना के सही प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. वहीं कई राज्यों में हाईकोर्ट भी कोरोना के मामलों की सुनवाई कर रहे है. इस बीच कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगाया जा चुका है.

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