मीडिया को मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोके कोर्ट: चुनाव आयोग

बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज की गई थी.

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चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मीडिया को मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोकने की मांग की है. आयोग ने यह याचिका हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद दाखिल की है.

तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यव्रत साहो द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि वह “मद्रास हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी की मीडिया रिपोर्ट से व्यथित है. जिसमें कहा गया था कि मौजूदा स्थिति के लिए अकेले आपकी संस्था (चुनाव आयोग) जिम्मेदार है और उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए.”

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने कहा, "इस तरह की खबरों ने एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में भारत के चुनाव आयोग की छवि को धूमिल किया, जिसे चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है."

बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज की गई थी.

हाल ही में हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के नतीजों की जीत के जुलूस पर पाबंदी लगा दी है. आयोग ने कहा है कि जीत का जश्न सड़कों पर मनाने की मनाही होगी. वहीं प्रत्याशी दो अन्य लोगों के साथ जाकर जीत का सर्टिफिकेट ले सकता है.

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