सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने का दिया आदेश

कोर्ट ने कहा, कप्पन का इलाज करने के बाद उन्हें वापस मथुरा जेल भेज दिया जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए मथुरा से दिल्ली शिफ्ट करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कप्पन का इलाज राम मनोहर लोहिया, एम्स या अन्य किसी भी सरकारी अस्पताल में कराया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की पत्नी और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने जमानत की मांग पर कहा उसके लिए निचली अदालत का रुख करें.

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और एस बोपन्ना वाली बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा, कप्पन का इलाज करने के बाद उन्हें वापस मथुरा जेल भेज दिया जाएगा.

इससे पहले सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सिद्दीकी कप्पन को बेहतर इलाज मुहैया कराने की मांग की थी.

गौरतलब है कि हाथरस मामले की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य को मथुरा पुलिस ने पांच अक्टूबर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था, जब वे दलित लड़की के परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए हाथरस जिले में स्थित उसके गांव जा रहे थे.

बता दें कि हाथरस में एक दलित लड़की से सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और बाद में उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई थी. जिसके बाद इस मामले ने दुनिया भर में तूल पकड़ लिया था. तब पत्रकार कम्पन की गिरफ्तारी की काफी कड़ी आलोचना हुई थी.

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