अर्णब को अन्वय नाइक केस में कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मिली

याचिका में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के खिलाफ 2018 की एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी.

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रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अन्वय नाइक केस मामले में राहत प्रदान की है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम राहत बढ़ाते हुए उन्हें अलीबाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है. लॉइव लॉ की खबर के मुताबिक जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की खंडपीठ ने इस संशोधित याचिका पर सुनवाई की.

याचिका में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के खिलाफ 2018 की एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी. अर्णब ने अपनी याचिका पर फैसला होने तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी.

इससे पहले अर्णब को कोर्ट ने 5 मार्च से 16 अप्रैल तक राहत दी थी. अर्णब की ओर से कोर्ट में संजोग परब और एडवोकेट मालविका त्रिवेदी पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोरोनावायरस के कारण कोर्ट 15, 16 और 17 अप्रैल को बंद रहेगा. इसके चलते कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए.

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