प्रसारण नियमों के उल्लंघन को लेकर न्यूज चैनलों पर कार्रवाई करे सूचना मंत्रालय- दिल्ली हाईकोर्ट

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है आदेश.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने प्रसारण नियमों का उल्लंघन किया है.

कोर्ट ने कहा, मंत्रालय उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करे जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) के सदस्य नहीं हैं. अभिनेत्री ने यह याचिका सिंतबर महीने में दाखिल की थी. उस समय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच के दौरान रकुल प्रीत सिंह का भी नाम आया था.

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मंत्रालय को उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जिन्होंने केबल टीवी एक्ट 1995 के प्रोग्रामिंग कोड का उल्लंघन किया है.

सुनवाई के दौरान मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि उसने टीवी चैनलों को प्रोग्रामिंग कोड के नियमों का पालन करने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी. साथ ही कोर्ट में उन 10 आदेशों का भी जिक्र किया जो एनबीएसए ने टीवी चैनलों के खिलाफ जारी किया था.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आदेश दिया है कि वह उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने प्रसारण नियमों का उल्लंघन किया है.

कोर्ट ने कहा, मंत्रालय उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करे जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) के सदस्य नहीं हैं. अभिनेत्री ने यह याचिका सिंतबर महीने में दाखिल की थी. उस समय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच के दौरान रकुल प्रीत सिंह का भी नाम आया था.

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मंत्रालय को उन चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जिन्होंने केबल टीवी एक्ट 1995 के प्रोग्रामिंग कोड का उल्लंघन किया है.

सुनवाई के दौरान मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि उसने टीवी चैनलों को प्रोग्रामिंग कोड के नियमों का पालन करने को लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी. साथ ही कोर्ट में उन 10 आदेशों का भी जिक्र किया जो एनबीएसए ने टीवी चैनलों के खिलाफ जारी किया था.

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