सेबी ने सीएनबीसी आवाज के एंकर पर लगाया बैन, कंपनी ने निकाला

सेबी ने हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां पर शेयर बाजार में खरीद फरोख्त पर भी बैन लगा दिया.

Article image

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सीएनबीसी आवाज के एंकर हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां पर शेयर बाजार में खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है.

पूंजी बाजार नियामक ने उन्हें निवेश पर सलाह देने, प्रतिभूति बाजार से संबंधित शोध रिपोर्टों के प्रकाशन से संबंधित किसी भी गतिविधि को आगे के निर्देशों तक जारी रखने से रोक दिया है. सेबी ने धोखाधड़ी वाले ट्रेडों द्वारा कमाए 2.95 करोड़ रुपये भी जब्त करने का आदेश दिया है.

सेबी के आदेश के अनुसार, हेमंत घई जिस 'स्टॉक 20-20' कार्यक्रम के होस्ट थे, उसमें निवेश के लिए बताए जाने वाले शेयरों के बारे में उन्हें पहले से जानकारियां होती थीं. उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया.

सेबी के इस आदेश के बाद न्यूज़-18 ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी- “घई को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है. कंपनी ने कहा हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेते है.”

बता दें कि सेबी ने आदेश की एक कॉपी सीएनबीसी और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को भी भेज दी है. इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ ने अपने दर्शकों को भी इस मामले की जानकारी दे दी है.

Also see
article imageहाथरस पीड़िता का नाम उजागर करने पर कई मीडिया संस्थानों को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
article imageसाल 2020 में आश्वस्ति भरा स्त्री पत्रकार और पत्रकारिता का दयार
article imageहाथरस पीड़िता का नाम उजागर करने पर कई मीडिया संस्थानों को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
article imageसाल 2020 में आश्वस्ति भरा स्त्री पत्रकार और पत्रकारिता का दयार

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सीएनबीसी आवाज के एंकर हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां पर शेयर बाजार में खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है.

पूंजी बाजार नियामक ने उन्हें निवेश पर सलाह देने, प्रतिभूति बाजार से संबंधित शोध रिपोर्टों के प्रकाशन से संबंधित किसी भी गतिविधि को आगे के निर्देशों तक जारी रखने से रोक दिया है. सेबी ने धोखाधड़ी वाले ट्रेडों द्वारा कमाए 2.95 करोड़ रुपये भी जब्त करने का आदेश दिया है.

सेबी के आदेश के अनुसार, हेमंत घई जिस 'स्टॉक 20-20' कार्यक्रम के होस्ट थे, उसमें निवेश के लिए बताए जाने वाले शेयरों के बारे में उन्हें पहले से जानकारियां होती थीं. उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया.

सेबी के इस आदेश के बाद न्यूज़-18 ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी- “घई को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है. कंपनी ने कहा हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेते है.”

बता दें कि सेबी ने आदेश की एक कॉपी सीएनबीसी और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को भी भेज दी है. इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ ने अपने दर्शकों को भी इस मामले की जानकारी दे दी है.

Also see
article imageहाथरस पीड़िता का नाम उजागर करने पर कई मीडिया संस्थानों को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
article imageसाल 2020 में आश्वस्ति भरा स्त्री पत्रकार और पत्रकारिता का दयार
article imageहाथरस पीड़िता का नाम उजागर करने पर कई मीडिया संस्थानों को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
article imageसाल 2020 में आश्वस्ति भरा स्त्री पत्रकार और पत्रकारिता का दयार

Comments

We take comments from subscribers only!  Subscribe now to post comments! 
Already a subscriber?  Login


You may also like