कोर्ट ने टेलीग्राफ, दैनिक जागरण, बजफीड, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और विकीफिड को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़िता का नाम उजागर करने को लेकर कई मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है.
हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता के सेक्शन 228अ के तहत टेलीग्राफ, दैनिक जागरण, बजफीड, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और विकीफिड को नोटिस दिया है.
लाइव लॉ के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा, दिल्ली पुलिस इन प्लेटफॉर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे की जो भी प्रकाशित सामग्री पीड़िता की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है उसे वापस ले.
इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को की जाएगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाथरस गैंगरेप मामले में पीड़िता का नाम उजागर करने को लेकर कई मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है.
हाईकोर्ट में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता के सेक्शन 228अ के तहत टेलीग्राफ, दैनिक जागरण, बजफीड, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और विकीफिड को नोटिस दिया है.
लाइव लॉ के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा, दिल्ली पुलिस इन प्लेटफॉर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करे की जो भी प्रकाशित सामग्री पीड़िता की निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है उसे वापस ले.
इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को की जाएगी.