अर्नब को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, कल फिर होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदन्या नाइक की याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि वह इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तीन बजे करेगी.

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गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने अर्नब की जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को फिर से इस मामले की सुनवाई करेगा साथ ही अर्नब की जमानत याचिका पर भी शुक्रवार को ही सुनवाई होगी.

बता दें कि मुंबई पुलिस ने बुधवार को ही अर्नब को 2018 के एक आत्महत्या मामले में सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके साथ ही हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अर्नब के वकील ने बताया की रायगढ़ कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख ना देने के कारण हम वहां से अपना केस वापस ले रहे है.

गौरतलब है कि अर्नब की गिरफ्तारी पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन समेत कई अन्य पत्रकार संगठनों ने उनके समर्थन में बयान जारी किया है.

बता दें कि जिस मामले में अर्नब की गिरफ्तारी की गई है वह साल 2018 का मामला है, जब 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने मई 2018 में अलीबाग में आत्महत्या कर ली थी. इस दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों ने उन्हें 5.40 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया. इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

इस मामले को पहले पुलिस ने सबूत ना होने के कारण केस बंद कर दिया गया था उसी केस को पुलिस ने फिर से खोला है. अन्वय नाइक की बेटी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से मिलकर इस मामले की फिर से जांच कराने की मांग की थी. जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

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