महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने कहा कि सिंह पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है.
महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं. बृजभूषण के खिलाफ 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण की शिकायत की थी. मामले में पुलिस ने 25 जून को आरोपपत्र दाखिल किया था.
बार एण्ड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर आईपीसी की धारा 354-ए (यौन शोषण), 354 (महिलाओं का अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) के आरोप तय किए हैं.
मामले में बृजभूषण के पूर्व सहायक सचिव और सह-अभियुक्त विनोद तोमर पर भी आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए गए हैं. इसके साथ ही एक महिला पहलवान के मामले में उन्हें बरी भी कर दिया गया है.
बता दें कि बृज भूषण पर महिला पहलवानों ने पिछले साल जनवरी में यौन शोषण का आरोप लगाया था. महिला पहलवानों ने एफआईआर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामले में एक नाबालिग पहलवान ने भी पोक्सो अधिनियम के तहत शिकायत की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया.
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