न्यूज़क्लिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा 

3 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया था. 

प्रबीर पुरकायस्थ और सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर

न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. जवाब देने के लिए पुलिस को 30 अक्टूबर तक समय दिया गया है. मालूम हो कि दोनों ने दिल्ली पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज़क्लिक से जुड़े कई लोगों के घरों पर दबिश दी गई. देर शाम को पुलिस ने प्रबीर और अमित को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में न्यूज़क्लिक पर चीन से पैसे लेने के आरोप लगे हैं. 

गत सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने पुलिस रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

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