सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज तो पांच हाई कोर्ट में एक भी महिला जज नहीं हैं.
क्यों नहीं बन पाती महिलाएं जज?
ऑटर्नी जनरल का ऐसा कहना कि न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार करने से यौन हिंसा से जुड़े मामलों में एक अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण होने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है. इस बात की तरफ इशारा करता है कि न्यायपालिका में महिला जजों की संख्या ज़्यादा होंगी तो महिलाओं के मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता दिखेगी. हालांकि अपर्णा भट्ट ऐसा नहीं मानती हैं.
सुप्रीम कोर्ट की वकील अपर्णा भट्ट न्यूज़लॉन्ड्री से बात करते हुए कहती हैं, ‘‘मैं ऐसा नहीं मानती की कोई महिला जज, महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा बढ़िया फैसला दे सकती है और पुरुष जज नहीं दे सकते हैं. पुरुष जजों ने भी कई ज़रूरी फैसले दिए हैं. हां, मेरा यह मानना ज़रूर है कि निचली अदालतों में कोई पीड़ित महिला आती है तो वो चाहती है कि कोई महिला जज उनका पक्ष सुने. महिला जजों के सामने वो खुलकर अपनी बात रखती हैं. लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, महिलाओं को मिलने वाला प्रतिनिधत्व.’’
आखिर महिलाओं को क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जज नहीं बन पा रही हैं? इसपर भट्ट कहती हैं, ‘‘जब कोई महिला वकील बनती है तो उसे काम मिलने में शुरू से ही परेशानी आती है. समान्यतः लोगों का ऐसा मानना है कि पुरुष केस को अच्छी तरह लड़ते हैं. तीन चार साल तक काम करने के बाद महिलाओं को कोर्ट व्यवस्था और परिवार दोनों से मदद नहीं मिलती है. ऐसे में वो कोर्ट में ज़्यादा मामलों को नहीं लड़ पाती हैं तो उनको कोई नोटिस ही नहीं कर पाता है. जिस तरह से पुरुष वकीलों को मौके और प्रोत्साहन मिलता है, उस तरह महिलाओं को नहीं मिलता है. दूसरी तरफ ऊपरी अदालत में नियुक्त करते वक्त कोर्ट में मौजूदगी, कितने केस लड़े आदि देखा जाता है, लेकिन महिलाओं को तो मौका ही नहीं मिल पाता है. ऐसे में वो आगे कैसे आ सकती हैं.’’
महिलाएं ऊपरी अदालतों में आएं इसके लिए क्या करना चाहिए. इसको लेकर भट्ट कहती हैं, ‘‘जजों का नियुक्ति पैमाना होता है कि कितनी दफा आप कोर्ट में अपीयर हुए, कितने मामलों में आपने बहस की और कितने पैसे कमाए हैं. बहुत सारी महिला वकील अपने साथ के पुरुष वकीलों से पिछड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें जब मौके ही नहीं मिलते तो जाहिर है कि उनका कोर्ट में अपीयरेंस कम होगा, उनकी आमदनी कम होगी.’’
अपर्णा भट्ट आगे कहती हैं, ‘‘अगर हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना होगा. कई मामलों में कोर्ट के जरिए वकील तय होते हैं. ऐसे में महिलाओं को ज़्यादा मौके देने चाहिए. निजी कंपनियां भी वकील रखती हैं. इसको लेकर तो मैं कुछ नहीं कह सकती लेकिन जहां पर सरकारी काम होता है. वहां ध्यान रखना होगा कि महिलाओं को मौके मिलने चाहिए. सिर्फ यह कहना कि महिलाएं ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन हम उसके लिए कोई काम न करे तो यह सही नहीं होगा.’’
महिला जजों की संख्या बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों की एसोसिएशन ने ऊपरी अदालतों में महिला जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर एक याचिका दायर की थी. याचिका दायर करने वालों में से एक और इसके लिए जिरह करने वाली स्नेह खालिता न्यूज़लॉन्ड्री को बताती हैं, ‘‘पहली बार इसको लेकर मैं साल 2015 में याचिका दायर की थी. उस वक़्त जस्टिस जे एस खेहर ने चार जजों के साथ हमारी मांग सुनने के बाद कहा था कि यह बहुत कम संख्या है. उन्होंने भारत सरकार से इस मामले और ध्यान देने के लिए कहा था. हमसे महिला जजों की संख्या बढ़ाने के लिए तब सलाह भी ली गई लेकिन आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला जज है.’’
‘‘तब हमने ‘मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर’, जहां जजों की नियुक्ति के लिए मानदंड बनता है, वहां पर एक प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें हमने मांग की थी कि जिस भी हाईकोर्ट में महिला जजों की कम संख्या हो वहां अनुपात को ध्यान पर रखकर, महिला जजों को नियुक्त किया जाए.’’ खालिता बताती हैं.
मार्च 2021 में यह मामला फिर सामने आया जब जस्टिस एस ए बोबडे मुख्य न्यायाधीश थे. स्नेह खालिता न्यूज़लॉन्ड्री से बताती हैं, ‘‘हमने जस्टिस एस ए बोबडे के सामने महिला जजों को लेकर आंकड़ें रखे. तब मैंने बहस भी की थी. मेरे बहस पर जस्टिस बोबडे ने कहा था कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जज बनें, लेकिन उनका बाकी भी काम होता है. घर संभालना होता है. उस दौरान जस्टिस कौल ने कहा कि मैडम हम तो चाहते हैं कि महिला जज क्या चीफ जस्टिस बनें, लेकिन जब हम इसके लिए अप्रोच करते हैं तो बोलती हैं कि परिवार की वजह से हम लोग नहीं कर पाते. बेटा 12वीं में है. यह तो गलत अप्रोच है न. आपने किनसे पूछा? कौन होगा जो जज बनने से मना करेगा.’’
अपर्णा भट्ट की तरह स्नेह खालिता भी कहती हैं, ‘‘सबसे ज़रूरी है महिला वकीलों को प्रोत्साहन देना. हम आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप अनुपात बराबर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा. जजों की नियुक्ति के मानदंड में आमदनी का जिक्र है. मेरे हिसाब से उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए. थोड़ा उन्नीस-बीस होने पर आपको महिलाओं को मौका देना चाहिए ताकि 50 प्रतिशत आबादी को मौका मिल सके.’’
‘आरक्षण की व्यवस्था नहीं’
सांसद हाजी फजलुर रहमान ने महिला और पुरुष जजों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जजों की संख्या को लेकर भी सवाल पूछा था. लेकिन कानून मंत्री किरन रिजिजू ने इसका जवाब नहीं दिया. आगे उन्होंने बताया, ‘‘उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायलयों में न्यायधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है. जो व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं. अतः कोई जाति/वर्ग -वार आंकड़ा केंद्रीय रूप से नहीं रखा गया है.’’
अपने इस जवाब में रिजिजू बताते हैं, ‘‘सरकार उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती है कि उच्च न्यायलयों में न्यायधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विभिन्नता सुनिश्चित करने के लिए न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभियर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए.’’