पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

पिछले दो साल से केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं.

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सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए 5 सितंबर तक जवाब मांगा है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह 9 सितंबर को इस मामले पर फैसला सुनाएगी. यूएपीए के तहत जेल में बंद पत्रकार कप्पन की इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को जमानत याचिका रद्द कर दी थी.

कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था. कप्पन उस समय हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे. जिसके बाद बाद में पुलिस ने उन पर विदेशों से धन प्राप्त करने का भी आरोप लगाया.

एक ओर जहां हाईकोर्ट ने कप्पन को जमानत देने से इंकार कर दिया था, वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कप्पन के साथ गिरफ्तार आलम ऊर्फ मोहम्मद आलम को सशर्त जमानत दे दी. आलम अपनी कैब से पत्रकार को हाथरस ले जा रहा थे, लेकिन मथुरा के मांट थाना क्षेत्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

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