सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी मामले पर एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस.
जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. गुरुवार को कोर्ट ने कहा जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी. साथ ही दो सप्ताह बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी.
The media must be free and fair, uninfluenced by corporate or state interests. That's why you, the public, need to pay to keep news free.
Contributeजस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. इससे पहले सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘‘हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, ताकि रोड साफ हों. यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था. इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की. 19 अप्रैल को अगली बार कार्रवाई होनी थी. वे अतिक्रमण और कचरा साफ कर रहे थे.’’
इस पर जस्टिस राव ने कहा, ‘‘कल केवल स्टॉल, कुर्सी, टेबल हटाए गए. आपको इसके लिए बुलडोजर की जरूरत है?
इससे पहले पूरे देश में बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश में स्टे आर्डर नहीं दे सकते. कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण बुलडोजर से ही टूटते हैं.
बता दे कि बुधवार को कोर्ट का आदेश भेजे जाने के बावजूद निगम ने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई. निगम के कर्मचारियों का कहना था कि यह तोड़फोड़ तब तक चलती रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर उनके हाथ में नहीं आ जाएगा.
गौरतलब है कि शनिवार को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी. इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ आम लोग घायल हुए थे. उसके बाद पुलिस ने अब तक नाबालिग समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया है.
General elections are around the corner, and Newslaundry and The News Minute have ambitious plans together to focus on the issues that really matter to the voter. From political funding to battleground states, media coverage to 10 years of Modi, choose a project you would like to support and power our journalism.
Ground reportage is central to public interest journalism. Only readers like you can make it possible. Will you?