पीएफआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया को जारी किया समन

पीएफआई ने कहा, न्यूज रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन हैं. बिना फैक्ट देखे गलत आरोप लगाए गए.

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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्णब गोस्वामी, चैनल के मुख्य संपादक और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को समन जारी किया है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, असम के दरंग जिले में हुई हिंसा की रिपोर्टिंग को लेकर पीएफआई ने यह याचिका दायर की थी. याचिका में रिपब्लिक टीवी की उस खबर का जिक्र किया गया है जिसमें चैनल ने कहा था कि असम पुलिस ने हिंसा को लेकर पीएफआई के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पीएफआई के सदस्यों पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है.

पीएफआई ने कहा, न्यूज़ रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन हैं. बिना फैक्ट देखे गलत आरोप लगाए गए. साथ ही रिपोर्ट में बताए गए दोनों लोगों का पीएफआई से कोई लेनादेना नहीं है.

संगठन ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने झूठी और मनगढ़ंत खबरों पर माफी मांगने के लिए रिपब्लिक टीवी को 30 सितंबर को कानूनी नोटिस भेजा है. लेकिन संस्थान ने कोई जवाब नहीं दिया. जिसके बाद पीएफआई ने कोर्ट में याचिका दायर की.

याचिका में कोर्ट से एनबीएसए को ब्राडकास्टिंग नियमों में उल्लंघन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की है.

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